अवैध सुगंधित तंबाकू माफिया “गुप्ता” पर स्थानिक अपराध शाखा चंद्रपुर की धड़क करवाई
*हिमायूँ अली(मुख्य संपादक-RTI NEWS.)* *खबर और जाहिरात देने के लिए संपर्क करे* *8975250567*
चंद्रपुर: दिनांक 29/4/2024 रात के तकरीबन 10:00 बजे स्थानिक अपराध शाखा चंद्रपुर द्वारा गणेश गुप्ता की दुकान तथा गोदाम पर छापा मारकर अवैध सुगंधित तंबाकू का 2,14,000 रुपए का माल पड़कर कार्रवाई की गई है.
स्थानिक अपराध शाखा चंद्रपुर द्वारा आरोपी महेश ध्रुव प्रसाद गुप्ता को माल के साथ पड़कर रामनगर पुलिस स्टेशन चंद्रपुर ले जाया गया.आरोपी महेश ध्रुव प्रसाद गुप्ता ने जयसुख ठक्कर से अवैध सुगंधित तंबाकू का माल खरीदने की बात कही है.
आरोपी महेश ध्रुव प्रसाद गुप्ता तथा जयसुख ठक्कर के विरुद्ध विरुद्ध में भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188,273,328 अन्न सुरक्षा आणि मानके अधिनियम.2006 की धारा 30,26,3,4,59 के अंर्तगत मामला दर्ज किया गया.आरोपी महेश ध्रुव प्रसाद गुप्ता पुलिस हिरासत में ले लिया गया है.
आज दिनांक 30/4/2024 रोज़ आरोपी महेश ध्रुव प्रसाद गुप्ता को चंद्रपुर जिला सत्र न्यायालय में मा.न्यायधीश के समक्ष पेश किया गया.मा.न्यायधीश द्वारा आरोपी महेश ध्रुव प्रसाद गुप्ता को जेल भेज दिया गया है.
फिलाल जयसुख ठक्कर पुलिस की गिरफत से बाहर है.फरार है .
इससे पहले भी अनेक अवैध सुगंधित तंबाकू तस्करी के मामले “गणेश गुप्ता” जयसुख ठक्कर”पर दर्ज है. चंद्रपुर जिले के बाहर भी अनेक मामले दर्ज होने की जानकारी है.
हाल ही में हाल ही में कुछ समय पहले “गणेश गुप्ता” को उसी के घर के पास के परिसर में अवैध सुगंधित तंबाकू के माल के साथ कुछ समाज सेवकों द्वारा पकड़ कर रामनगर पुलिस के हवाले किया गया था.
परंतु पुलिस प्रशासन द्वारा “गणेश गुप्ता” पर भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 328 नहीं लगाई गई थी.
समाजसेवक द्वारा रामनगर पुलिस स्टेशन के थानेदार तथा जिला पुलिस अधीक्षक,चंद्रपुर को अपराध क्रमांक 1245/2023 में भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 328 लगाने हेतु ज्ञापन दिया गया था.
जीस के बाद पुलिस अधिकारी द्वारा आरोपी “गणेश गुप्ता” पर भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 328 लगाई गई थी.
आरोपी “गणेश गुप्ता” को पड़कर छोड़ने का काम कुछ पुलिस के अधिकारी द्वारा किया गया था.
जीस के बाद आरोपी गणेश गुप्ता ने अग्रिम जमानत के लिए जिला सत्र न्यायालय चंद्रपुर में अर्जी लगाई थी.
समाज सेवक द्वारा अग्रिम जमानत का विरोध किया गया था. समाज सेवक के तरफ से जिला सत्र न्यायालय,चंद्रपुर में ॲड.अल नवाज़ ने पैरवी की थी.
जीस के बाद मा. न्यायाधीश ने आरोपी “गणेश गुप्ता” की अर्जी को नाम मंजूर कर दिया गया था.
इस घटना से पहले भी रामनगर पुलिस अधिकारी द्वारा अवैध सुगंधित तंबाकू माफिया जयसुख ठक्कर को बचाने का प्रयास किया गया था. पुलिस अधिकारी द्वारा एफआईआर नंबर 1103/ 2023 में झूठी कहानी रची गई थी. जिसका पर्दाफाश आरटीआई न्यूज़ के माध्यम से किया गया था.
आरटीआई न्यूज़ में खबर प्रकाशित होने के बाद जिला पुलिस अधीक्षक ने खबर का संज्ञान लेते हुए जयसुख ठक्कर और वाहन चालक गजानन के विरुद्ध मामला दर्ज किया. आरोपी जयसुख द्वारा अग्रिम ज़मानत की अर्जी चंद्रपुर कोर्ट में लगाई गई थी. मा. कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया.जिस के बाद जयसुख ने उच्च न्यायालय नागपूर, खंडपीठ नागपुर में याचिका डाली थी.
परंतु सोचने की बात यह है कि महाराष्ट्र राज्य में अनेक वर्षों से सुगंधित तंबाकू पर प्रतिबंध लगाया गया है.परंतु चंद्रपुर जिले में खुले आम हर गली चौराहा पर जिला सत्र न्यायालय चंद्रपुर के सामने,पुलिस स्टेशनों के सामने अवैध सुगंधित तंबाकू का व्यापार बड़े आसानी से किया जाता है.
हर शासकीय कार्यालय की दीवार पर खर्रा खाने वालों द्वारा थूक थूक कर रंग दिया जाता है.
यहां तक की कोर्ट के परिसर में भी यह नजारा देखने को बखूबी मिलता है. कई पुलिस अधिकारी तथा कर्मचारी और अनेक शासकीय कर्मचारी और आम जनता बड़े पैमाने पर अवैध सुगंधित तंबाकू से बने खर्रे का सेवन करते हैं.
अवैध सुगंध तंबाकू माफिया के दिलों से मानो पुलिस प्रशासन का डर पूरी तरह से खत्म हो चुका है ?
लेकिन जब से चंद्रपुर जिले में नए पुलिस अधीक्षक मुम्मका सुदर्शन आए हैं कुछ हद तक अपराधियों के दिल में डर पैदा हो गया है.
अब देखना है कि इस एफआईआर क्रमांक 0459/2824 में “गणेश गुप्ता” पर कार्रवाई की जाएगी या यूं ही नाम मात्र कार्रवाई करके पुलिस प्रशासन सुर्खियां बटोरने का काम करेगा ?