क्राईम

रामनगर पुलिस अधिकारी का एक और अजब-गजब कारनामा?

*हिमायूँ अली(मुख्य संपादक-RTI NEWS.)* *खबर और जाहिरात देने के लिए संपर्क करे* *8975250567*

चंद्रपुर: दी.10/11/2023 रोज़ गुप्ता ट्रेडिंग कंपनी, रय्यतवारी कालरी चंद्रपुर यहां पर एक युवक द्वारा ऑटो क्रमांक mh 34 BH 0934 मैं ले जा रहे अवैध सुगंधित तंबाकू को पकड़ कर वीडियो बना लिया गया.युवक ने वारदात की जानकारी मीडिया को दी.जिस के बाद आरटीआई न्यूज के मुख्य संपादक द्वारा घटना की जानकारी रामनगर के पुलिस निरीक्षक को दी.जानकारी देने के आधे घंटा हो जाने के बाद भी जब पुलिस घटना स्थान पर नहीं पहुंची तो खुद आरटीआई न्युज के मुख्य संपादक हिमायू अली थाने पहुंच कर पुलिस को घटना स्थान पर ले गए.युवक द्वारा बनाया हुआ वीडियो अधिकारी को दिखाया गया.जिस मैं साफ साफ दिख रहा है की आटो क्रमांक mh 34 BH 0934 में सफेद बोरो में अवैध सुगंधित तंबाकू की बोरिया भरकर है. जिसको दो लोगों द्वारा उतारा जा रहा है. पुलिस अधिकारी ने घटना स्थान से ही आरोपी गणेश गुप्ता को हिरासत में लेकर थाने ले गए. जिस युवक ने तंबाकू से भरा ऑटो पकड़ा था उसे पुलिस ने घटना पंच बना दिया और खुद पुलिस उप निरीक्षक नंदकिशोर खेकड़े फरियादी बन गए. कारवाई होने के बाद अनेक मीडिया के लोगों ने पुलिस अधिकारी से संपर्क करके घटना की जानकारी लेने की कोशिश की परंतु पुलिस अधिकारी द्वारा मीडिया को टाल-मटोल वाला उत्तर दिया गया और घटना की जानकारी नहीं दी गई. अनेक दिनों के बाद जब पुलिस अधिकारी द्वारा उनकी साइट पर एफआईआर अपलोड की गई. जिसमे आरोपी गणेश गुप्ता पर आईपीसी 1860 की धारा 188, 273 तथा अन्न सुरक्षा आणि मानके अधिनियम 2006 के विभिन्न धाराओं के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया.

 

 

 

 

परंतु ऑटो चालक और अन्य व्यक्ति के विरुद्ध किसी तरह की कोई कार्रवाई करने की जानकारी एफआईआर में नहीं बताई गई. और ना ही ऑटो को पुलिस हिरासत में जमा किया गया.

 सामाजिक कार्यकर्ता हिमायू अली ने रामनगर के पुलिस निरीक्षक तथा जिला पुलिस अधीक्षक को अपराध क्रमांक 1245 /2023 में आरोपी गणेश ध्रुवदास गुप्ता पर आईपीसी 1860 की धारा 328 लगाने के लिए दिया निवेदन

इससे पहले भी गणेश गुप्ता पर दिनांक 9/3/ 2023 क्राइम नंबर 07 /2023 आईपीसी 1860 की धारा 328, 272,273, 188 तथा अन्न सुरक्षा आणि मानके के अधिनियम 2006 की धारा 59 के अंतर्गत पिट्टीगुड़ा पुलिस स्टेशन, ता.जिवती,जि. चंद्रपुर यहां पर मामला दर्ज किया गया था.

इस घटना से पहले भी रामनगर पुलिस अधिकारी द्वारा अवैध सुगंधित तंबाकू माफिया जयसुख ठक्कर को बचाने का प्रयास किया गया था. पुलिस अधिकारी द्वारा एफआईआर नंबर 1103/ 2023 में झूठी कहानी रची गई थी. जिसका पर्दाफाश आरटीआई न्यूज़ के माध्यम से किया गया था. आरटीआई न्यूज़ में खबर प्रकाशित होने के बाद जिला पुलिस अधीक्षक ने खबर का संज्ञान लेते हुए जयसुख ठक्कर और वाहन चालक गजानन के विरुद्ध मामला दर्ज किया. आरोपी जयसुख द्वारा अटक पूर्व जमीन याचिका चंद्रपुर कोर्ट में लगाई गई थी. मा. कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया.जिस के बाद जयसुख ने उच्च न्यायालय नागपूर, खंडपीठ नागपुर में याचिका डाली है.

 “आखिर किसके आशीर्वाद से चंद्रपुर जिले में फल फूल रहा है अवैध सुगंधित तंबाकू का कारोबार”?

महाराष्ट्र राज्य में पिछले अनेक वर्षों से सुगंधित तंबाकू पर प्रतिबंध लगाया गया है परंतु चंद्रपुर जिले के हर एक तालुका में, हर गांव में, हर मोहल्ले में ,हर गली में, जिला कोर्ट के सामने, जिला अधिकारी कार्यालय के सामने, पुलिस स्टेशन के सामने, हर जगह खुले आम अवैध सुगंधित तंबाकू का व्यापार किया जाता है.अवैध सुगंधित तंबाकू को पकड़ने का काम काम अन्न व औषध प्रशासन तथा पुलिस प्रशासन को दिया गया है. परंतु आज के मौजूदा हालात में यह दोनों खाते अंधे,बेहरे,गूंगे बनकर के बैठे हैं. सुगंधित तंबाकू का जहर रोजाना हमारे नौजवानों को सुगंधित तंबाकू माफिया द्वारा दिया जाता है. हर साल अनेक युवा कैंसर जैसी बीमारी में लिप्त होकर मर जाते हैं. अनेक परिवार बर्बाद हो चुके हैं. फिर भी जिला प्रशासन पर इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता? आखिर क्यों?

कब तक जलेगा यह ज़हरीला कारोबार ?

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