हत्या के आरोपी पवन पाटिल को मा.जिला न्यायाधीश के प्रधान,चंद्रपुर ने दी उम्र कैद की सज़ा
*हिमायूँ अली(मुख्य संपादक-RTI NEWS.)* *खबर और जाहिरात देने के लिए संपर्क करे* *8975250567*
हत्या का दोषी – पवन पाटिल
चंद्रपुर : दिनांक 3/3 /2021 रोज़ मृतक के पिता राजू भाऊराव चांदेकर रा.बाबूपेठ,चंद्रपुर द्वारा रामनगर पुलिस स्टेशन चंद्रपुर यहां पर शिकायत की कि उनके पुत्र मृतक – सोनू राजू चांदेकर के घर पर दी.28/2/2021 रोज़ जाकर मात्र 50 रुपए के लिए आरोपी पवन पाटिल झगड़ा करने लगा. मृतक सोनू चांदेकर की माँ ने आरोपी पवन पाटिल को 50 रुपए दे दिए फिर भी वह मृतक सोनू चांदेकर को जान से मारने की धमकी देकर चला गया. मृतक सोनू चांदेकर यह मुकेश जैन,बंगाली कैम्प ,चंद्रपुर के पास 709 गाड़ी पर मजदूरी का काम करता था. मृतक सोनू ने आरोपी पवन पाटिल से खर्रा खाने के लिए मात्र 50 रुपए उधार लिए थे.
दिनांक 2/3/ 2021 रोज शाम के तकरीबन 6:00 बजे मृतक सोनू राजुरकर अपने माता-पिता से कह कर गया कि मैं बाहर से खर्रा खाकर आता हूं. तकरीबन रात 9:00 बजे आकाश मडावी नामक व्यक्ति द्वारा मृतक के पिता के घर में आकर जानकारी दी के आपके लड़के को पवन पाटिल चाकू से मार रहा है. मृतक के पिता जब मौका-एं वारदात पर पहुंचे तो आरोपी पवन पाटिल उन्हें देखकर वहां से फरार हो गया. मृतक सोनू चांदेकर की घटना स्थान पर ही मृत्यु हो गई थी. शिकायत के आधार पर पुलिस अधिकारी द्वारा 0227/2021 एफ.आय.आर नोंद करके भारतीय दंड संहिता 1860 की कलम 302,201 के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया.
इस पूरे प्रकरण में पुलिस उपनिरीक्षक विजय पंचाबूधे ने जांच अधिकारी के रुप में कर्तव्य को बखूबी निभाया.
पुलिस उपनिरीक्षक विजय पंचाबूधे द्वारा 17/6/2021 रोज़ जिला सत्र न्यायालय,चंद्रपुर में आरोप पत्र दाखिल किया गया
पुरे मामले की तहकीकात करके पुलिस उपनिरीक्षक विजय पंचाबूधे ने मा. जिला न्यायाधीश के प्रधान के समक्ष रखा. सरकारी वकील गट्टुवार ने भी आरोपी पवन पाटिल को सज़ा दिलाने में पुरी कोशिश की है.
दिनांक 14/2/2024 रोज़ मा.जिला न्यायाधीश के प्रधान,चंद्रपुर द्वारा आरोपी पवन पाटिल को हत्या के आरोप में दोषी घोषित करके भारतीय दंड संहिता 1860 की कलम 302 के लिए उम्र कैद और 10000 रुपए जुर्माना तथा भारतीय दंड संहिता 1860 की कलम 201 के लिए 3 साल कठोर कारावास तथा 3000 रुपये जुर्मना की सज़ा सुनाई है.