चंद्रपुर में सिंधी समाज समिति में फर्जीवाड़ा मामला, 10 पदाधिकारीयों के खिलाफ मामला दर्ज

चंद्रपुर, 30 अक्टूबर:चंद्रपुर के रामनगर पुलिस स्टेशन में सिंधी समाज की प्रतिष्ठित संस्था “पुज्य सिंधी समाज पंचायत समिति” के 10 पदाधिकारियों के खिलाफ फर्जी दस्तावेज़ बनाकर धोखाधड़ी करने का मामला दर्ज किया गया है।
फरियादी बलराम प्रभुदास डोडानी (उम्र 61 वर्ष, निवासी सिंधी कॉलोनी, चंद्रपुर) ने पुलिस को दी गई तोंडी (मौखिक) रिपोर्ट में बताया कि वर्ष 1972 में स्थापित यह समिति धर्मादाय आयुक्त, चंद्रपुर के कार्यालय में रजिस्ट्रेशन नंबर F-00003116/CDP के तहत नोंदणीकृत है।
डोडानी ने अपनी शिकायत में कहा कि समिति की कार्यकारिणी की पिछली वैध चुनाव प्रक्रिया वर्ष 2021 में हुई थी। अध्यक्ष ज्ञानचंद वलीराम टहलियानी के नेतृत्व में 11 सदस्यीय कार्यकारिणी गठित की गई थी। समिति के वार्षिक आमसभा की बैठक 25 अगस्त 2024 को बताई गई थी, लेकिन शिकायतकर्ता के अनुसार यह बैठक वास्तव में हुई ही नहीं।
उन्होंने आरोप लगाया कि मृत सदस्यों — जगदीश हरनामदास जाधवानी (मृत्यु: 12 अगस्त 2024) और अशोक आनंदराव छबलानी (मृत्यु: 13 अप्रैल 2024) — के नाम पर भी उपस्थिति दिखाकर उनकी फर्जी सहियाँ आमसभा के दस्तावेज़ों में जोड़ी गईं। इतना ही नहीं, कई अन्य सदस्यों की नकली सहियाँ लगाकर यह दिखाया गया कि आमसभा विधिवत रूप से संपन्न हुई है।
इन जाली कागजातों के आधार पर धर्मादाय आयुक्त, चंद्रपुर कार्यालय में चेंज रिपोर्ट दाखिल की गई, ताकि फर्जी ठराव के ज़रिए कार्यकारिणी की मान्यता प्राप्त की जा सके।
इसके अलावा, शिकायत में यह भी कहा गया है कि समाज भवन के सौंदर्यीकरण के लिए लाखों रुपये खर्च किए गए, लेकिन इस खर्च के लिए कोई टेंडर या पूर्व अनुमोदन नहीं लिया गया। साथ ही, सिंधी समाज की संपत्ति मानी जाने वाली कव्हर लॉन में स्थित संत कंवर राम साहेब की विशाल मूर्ति को बिना अनुमति हटाया गया, जिसकी कोई विधिवत रिकॉर्ड में नोंद नहीं की गई।
इन गंभीर आरोपों के आधार पर पुलिस ने निम्नलिखित पदाधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है —
1. ज्ञानचंद वलीराम टहलियानी (अध्यक्ष)
2. अशोक दरियानमल हासानी (सचिव)
3. लालचंद हासाराम पंजवानी
4. दिलीप मुलचंद जेतवानी
5. दयालदास चंचलदास मंधानी
6. सुरेश दयाराम हरिरामानी
7. सुरेश रामचंद्र आहुजा
8. राजकुमार गोविंदराम लेखवानी
9. संजय सेरमल रोहरा
10. संजय जिवतराम उदासी
रामनगर पुलिस ने शिकायत की जांच के बाद FIR नंबर 0811/2025 के तहत भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की धारा 318(4), 336(2), 336(3), 340(2) और 3(5) के तहत मामला दर्ज किया है।
पुलिस सूत्रों के अनुसार, प्रकरण में समाज के दस्तावेज़ों की फॉरेंसिक जांच की जाएगी तथा आगे की पूछताछ में कई नए तथ्य सामने आने की संभावना है।
पूज्य सिंधी पंचायत समिति सिंधी समाज का प्रतिनिधित्व करती है। सहायक आयुक्त द्वारा संस्था के लिए नई योजना मंजूर किए जाने के बाद, बलराम डोडाणी और जगदीश दुधाणी को 2021 के चुनाव में करारी हार का सामना करना पड़ा। वे अपनी हार स्वीकार नहीं कर सके। समाज के सभी भाई-बहनों द्वारा मतदान किए जाने के बावजूद, बलराम डोडाणी और जगदीश दुधाणी असामाजिक तत्वों और गलत प्रवृत्तियों को बढ़ावा दे रहे हैं तथा समाज में फूट डालना चाहते हैं। इसलिए उच्च न्यायालय में जाने के बजाय, वे अपने राजनीतिक प्रभाव का उपयोग कर सिंधी पंचायत के पदाधिकारियों और सदस्यों के खिलाफ झूठा प्रचार कर रहे हैं।— ज्ञानचंद टहलियानी, अध्यक्ष, सिंधी समाज पंचायत समिति.



