चंद्रपुर कोर्ट परिसर में वकीलों से ₹50 लाख की रंगदारी मांगने वाला विनोद खोब्रागड़े फरार ? अग्रिम जमानत याचिका हुई नामंजूर
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चंद्रपुर | जिला व सत्र न्यायालय चंद्रपुर में वकीलों से ₹50 लाख की रंगदारी मांगने और जान से मारने की धमकी देने वाले प्रकरण ने कानूनी जगत को हिलाकर रख दिया है। आरोपी विनोद खोब्रागड़े नामक व्यक्ति के खिलाफ रामनगर पुलिस स्टेशन में गंभीर मामला दर्ज किया गया है, जबकि वह अब तक फरार है ?
- प्राप्त जानकारी के अनुसार, वकील अलनवाज रऊफ शेख ने पुलिस में दर्ज शिकायत में बताया कि 10 जून 2025 को वह मा. गुप्ता साहब की कोर्ट में केस की सुनवाई के लिए उपस्थित थे, तभी आरोपी विनोद खोब्रागड़े कोर्ट परिसर में आया और वहाँ मौजूद वकीलों को गालियाँ देते हुए धमकाने लगा।
खोब्रागड़े ने धमकी दी –
> “मैं तुम सब वकीलों को झूठे केसों में फँसाकर बदनाम कर दूंगा। पैसे नहीं दिए तो किसी को भी खत्म कर दूंगा।”
इतना ही नहीं, उसने खुलेआम वकीलों से ₹50 लाख रुपये की मांग की और झूठे अॅट्रॉसिटी केस में फँसाने की धमकी दी। 23 जून को आरोपी ने दोबारा कोर्ट परिसर में पहुँचकर फिर वही धमकियाँ दोहराईं, जिससे वकीलों में भय का माहौल व्याप्त हो गया।
पुलिस ने दर्ज किया मामला: रामनगर पुलिस ने इस शिकायत के आधार पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 308(5) के तहत प्रकरण दर्ज किया है। बताया जा रहा है कि आरोपी फरार चल रहा है।(खबर लिखे जाने तक)
बेल याचिका नामंजूर: इस प्रकरण में आरोपी विनोद खोब्रागड़े ने अग्रिम जमानत (Anticipatory Bail) के लिए जिला सत्र न्यायालय चंद्रपुर में याचिका दायर की थी, जिसे मा. न्यायालय ने नामंजूर कर दिया।
सरकारी वकील आसिफ शेख और वरिष्ठ अधिवक्ता इंदर पुगलिया ने कोर्ट में बेल को खारिज करवाने के लिए सशक्त तर्क प्रस्तुत किए।
सूत्रों के अनुसार, बेल पाने के लिए खोब्रागड़े ने नागपुर से वकील नियुक्त किया था, लेकिन अदालत ने आरोपी के आचरण को गंभीर मानते हुए उसे राहत देने से इनकार कर दिया।
वकीलों में आक्रोश: इस घटना से न्यायालय परिसर में कार्यरत वकीलों में जबरदस्त रोष और असुरक्षा की भावना पैदा हो गई है।
वकील संगठनों ने प्रशासन से आरोपी की तुरंत गिरफ्तारी की माँग की है।