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नियमों का उल्लंघन करने वाले बार लाइसेंस रद्द किए जाएं – सचिन भोयर

मुख्य संपादक - हिमायुँ अली,मोबाइल नंबर -8975250567

चंद्रपुर: महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के शहर अध्यक्ष सचिन भोयर ने जिले में बार लाइसेंस को लेकर गंभीर आरोप लगाते हुए प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग की है। इस संबंध में उन्होंने चंद्रपुर जिलाधिकारी विनय गोवडा, राज्य उत्पाद शुल्क अधीक्षक नितिन धार्मिक और पुलिस अधीक्षक सुदर्शन मुम्मका को शिकायत पत्र सौंपा है।

भोयर के अनुसार, जिले में शराबबंदी हटने के बाद कई बार मालिकों ने सरकारी नियमों का उल्लंघन कर अवैध रूप से बार लाइसेंस प्राप्त किए हैं। इसमें उत्पाद शुल्क विभाग के निलंबित अधिकारी संजय पाटील का भी जिक्र किया गया है, जिनके कार्यकाल के दौरान नियमों का उल्लंघन और आर्थिक अनियमितताएं हुई हैं।

पार्किंग व्यवस्था में गड़बड़ी का आरोप

 

भोयर ने खासतौर पर पार्किंग से जुड़ी अनियमितताओं की ओर ध्यान आकर्षित किया है। उन्होंने कहा कि सरकारी नक्शे में दर्शाई गई पार्किंग व्यवस्था वास्तव में उपलब्ध नहीं है, जिससे नागरिकों को यातायात जाम और पार्किंग की गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कुछ बार मालिकों पर लाइसेंस प्राप्त करने के लिए धोखाधड़ी करने के भी आरोप हैं।

 

उन्होंने इस मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) को सूचित किया है और भ्रष्टाचार की गहन जांच की मांग की है। भोयर का कहना है कि संजय पाटील के कार्यकाल में हुए भ्रष्टाचार की जांच आवश्यक है और संबंधित अधिकारियों एवं बार मालिकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए।

 

बार नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं

 

भोयर ने कहा कि कुछ बार मालिक स्वच्छता नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, बिना परमिट रूम के अन्य स्थानों पर शराब परोसी जा रही है, और कर्मचारियों की मेडिकल जांच नहीं कराई जा रही है। इसके अलावा, सरकारी नियमों के अनुसार निर्धारित समय पर बार खोलने और बंद करने की बाध्यता है, लेकिन अधिकांश बार रात 12 बजे के बाद भी खुले रहते हैं। उन्होंने ऐसे सभी बारों के लाइसेंस तत्काल रद्द करने की मांग की है।

 

हाईवे किनारे चल रहे बार से दुर्घटनाओं का खतरा

भोयर ने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग नागपुर-मुल रोड पर कई बीयर बार चल रहे हैं, जिनके पास पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। इनके कारण हाईवे किनारे ही ग्राहकों की गाड़ियां खड़ी होती हैं, जिससे सड़क दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ गया है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम और महाराष्ट्र दारूबंदी कानून के तहत हाईवे से 500 मीटर की दूरी पर शराब की बिक्री अवैध है, इसलिए इन बारों के लाइसेंस तत्काल रद्द किए जाएं और नवीनीकरण पर रोक लगाई जाए।

 

ध्वनि प्रदूषण और अव्यवस्था का आरोप

भोयर ने यह भी आरोप लगाया कि कई बार ध्वनि प्रदूषण, यातायात अव्यवस्था और सार्वजनिक अनुशासन का उल्लंघन कर रहे हैं, जिससे स्थानीय लोगों को परेशानी हो रही है। उन्होंने मांग की है कि स्कूल, कॉलेज, मंदिर और धार्मिक स्थलों के पास स्थित सभी बारों को नियमों के तहत तत्काल बंद किया जाए।

इसके अलावा, जिन बारों ने पुलिस विभाग से अनिवार्य मंजूरी (NOC) नहीं ली है, वे भी नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। उन्होंने ऐसे बारों के लाइसेंस रद्द करने और नवीनीकरण रोकने की मांग की है। उन्होंने यह भी कहा कि जिन बार मालिकों के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं, उनके लाइसेंस नवीनीकरण की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

भोयर ने कहा कि महाराष्ट्र राज्य दारूबंदी कानून, 1949, महाराष्ट्र सार्वजनिक स्वास्थ्य कानून, 1988, राष्ट्रीय राजमार्ग कानून, 1956, और महाराष्ट्र शहरी स्थानीय स्वशासन कानून, 1965 का उल्लंघन करके स्थानीय नागरिकों की सुरक्षा को खतरे में डाला जा रहा है।

मनसे करेगी उग्र आंदोलन

भोयर ने चेतावनी दी है कि यदि प्रशासन तत्काल कार्रवाई नहीं करता है और नियमों का पालन नहीं कराता है, तो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रशासन के खिलाफ उग्र आंदोलन करेगी। इस मौके पर मनसे कामगार सेना के जिला सचिव नितिन भोयर, शहर उपाध्यक्ष निखिल डांगे, संजय फारडे, चिरंजीव पॉल, मंगेश चौधरी समेत कई पदाधिकारी मौजूद थे।

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