“विनोद खोब्रागड़े पर दोहरी खंडणी का आरोप: रामनगर पुलिस स्टेशन में केस के बाद अब बल्लारपुर पुलिस स्टेशन में एफ.आई.आर हुई दर्ज”
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चंद्रपुर:स्थानीय दस्त लेखक और बल्लारशाह निवासी बादल खुशालचंद्र उराडे ने बाबा उरकुडा रत्नपारखी (निवासी- तुकुम, चंद्रपुर) एवं विनोद कवडुजी खोब्रागडे (निवासी- आशीर्वाद नगर, वरोरा) पर संगीन आरोप लगाते हुए बल्लारशाह पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। बादल उराडे का आरोप है कि इन दोनों ने आपसी साजिश के तहत उनसे ₹25 लाख की खंडणी मांगी और रुपये न देने पर खोटे केस में फंसाने तथा उनकी बेटी को जान से मारने की धमकी दी।
शिकायतकर्ता के अनुसार, उनकी पत्नी स्व. माला उराडे, पूर्व में MSEDCL विभाग में अनुकंपा नियुक्ति पर कार्यरत थीं। उनके निधन के बाद मिलने वाली लगभग ₹1.35 करोड़ की सरकारी सहायता राशि के लिए उन्होंने सिविल कोर्ट में वाद दायर किया है। इसी संदर्भ में आरोपियों ने विवाह प्रमाणपत्र को फर्जी बताते हुए मीडिया में झूठे आरोप लगाए और बदनाम करने का षड्यंत्र रचा।
बादल उराडे का कहना है कि उन्होंने वर्ष 2011 में मौजा बामणी में स्व. माला से विधिवत विवाह किया था। इसके समर्थन में उनके पास रजिस्टर्ड विवाह प्रमाणपत्र भी है। इसके बावजूद आरोपियों ने उनकी पत्नी को किरायेदार बताते हुए मीडिया में उनकी और उनके वकील की छवि खराब करने की कोशिश की।
2 जुलाई 2025 को तहसील कार्यालय से घर लौटते समय बाबा रत्नपारखी ने बादल उराडे से संपर्क कर कहा कि यदि वे विनोद खोब्रागडे को ₹25 लाख दे दें, तो उनके खिलाफ की गई FIR या तो पुलिस स्टेशन से वापस ली जाएगी या कोर्ट से रद्द करवा दी जाएगी। अन्यथा, उन्हें और उनके वकील को झूठे मामलों में फंसाकर उनकी बेटी को जान से मार दिया जाएगा।
इस संबंध में बादल उराडे की शिकायत के आधार पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 308(4), 356(2), 3(5) के अंतर्गत बल्लारशाह पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज हुआ है।