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थानेदार योगेश हिवसे पर 1500 रुपए का जुर्माना ? कोर्ट परिसर में गाड़ी पार्क करने का मामला

मुख्य संपादक-हिमायूं अली,मोबाइल नंबर -8975250567

चंद्रपुर: जिला सत्र न्यायालय परिसर में पडोली पुलिस स्टेशन के थानेदार योगेश हिवसे ने अपनी चार चक्की गाड़ी को सड़क के बीचो-बीच पार्क किया, जिससे वकीलों की गाड़ियों को आवाजाही में समस्या हुई। यह घटना आज 4 जनवरी 2025 को सामने आई।

वकीलों ने इस अव्यवस्थित पार्किंग की शिकायत वाहतुक नियंत्रण विभाग, चंद्रपुर से की। शिकायत के आधार पर विभाग के कर्मचारियों ने थानेदार की गाड़ी (वाहन क्रमांक MH 40 – AR 1076) पर ₹1500 का चालान काटा ऐसी जानकारी वहां पर मौजूद वाहतुक नियंत्रण कर्मचारी ने दी है ।

     टोइंग गाड़ी बुलाने की नौबत

कई घंटों तक थानेदार हिवसे द्वारा गाड़ी नहीं हटाने पर, वाहतुक नियंत्रण विभाग ने टोइंग गाड़ी बुलाने का फैसला लिया। जैसे ही टोइंग गाड़ी पहुंची, थानेदार हिवसे ने अपनी गाड़ी हटा दी।

    गाड़ी की नंबर प्लेट पर सवाल

थानेदार की गाड़ी की नंबर प्लेट पर एक अक्षर गायब पाया गया। आम नागरिकों को ऐसे मामलों में दंडित किया जाता है, लेकिन सवाल उठता है कि जब कानून के रखवाले खुद नियम तोड़ते हैं, तो उन पर कौन कार्रवाई करेगा ?

      वकील संघ की नाराजगी

वकील संघ ने इस घटना की कड़ी निंदा की है। उनका कहना है कि यह व्यवहार अस्वीकार्य है और पुलिस प्रशासन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि भविष्य में इस तरह की घटनाएं न हों।

न्याय और कानून के दोहरे मापदंड?

यह घटना एक बार फिर इस सवाल को उठाती है कि क्या कानून केवल आम जनता के लिए है? पुलिस अधिकारियों को अपने कर्तव्यों और नियमों के प्रति सतर्क और जिम्मेदार रहना चाहिए।

पुलिस विभाग से इस घटना पर जवाबदेही की अपेक्षा की जा रही है।

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