रामनगर थाना क्षेत्र के कुख्यात गुन्हेगार विनीत तावडे पर MPDA कानून के तहत एक साल के लिए की गई नजरबंदी
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चंद्रपुर, 2 अगस्त 2025 :चंद्रपुर जिले के रामनगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला कुख्यात व धोकादायक गुन्हेगार विनीत नानाजी तावडे (उम्र 28 वर्ष, निवासी बापट नगर, ओम भवन के पास, चंद्रपुर) को महाराष्ट्र प्रतिबंधात्मक विधी अधिनियम (MPDA Act) 1981 अंतर्गत एक वर्ष के लिए नजरबंद करने की कार्यवाही की गई है।
विनीत तावडे पर चोरी, जबरन चोरी, घरफोड़, दरोड़ा, हत्या, हत्या का प्रयास, बिना लाइसेंस हथियार रखना, जानलेवा हमला, बलात्कार, आगजनी और जान से मारने की धमकी जैसे गंभीर अपराधों के कुल 15 मामले रामनगर और बल्लारपूर थानों में दर्ज हैं। उसके कृत्यों से क्षेत्र में दहशत और भय का वातावरण निर्माण हुआ था।
जिल्हा पोलीस अधीक्षक मुम्मका सुदर्शन व अपर पोलीस अधीक्षक ईश्वर कातकडे के मार्गदर्शन में, उपविभागीय पोलीस अधिकारी सुधाकर यादव के नेतृत्व में रामनगर पोलीस निरीक्षक आसिफराजा शेख ने MPDA एक्ट की धारा 3(1) अंतर्गत आवश्यक अहवाल तैयार कर पोलीस अधीक्षक कार्यालय को भेजा। दस्तावेजों की जांच के बाद स्थानिक गुन्हे शाखा के पो.नि. अमोल काचोरे व सपोनि योगेश खरसान ने जिल्हाधिकारी कार्यालय में प्रस्ताव सादर किया।
जिल्हाधिकारी चंद्रपूर ने दिनांक 2 अगस्त 2025 को विनीत तावडे को MPDA कानून के तहत नजरबंद करने का आदेश जारी किया, जिसके बाद उसे तत्काल चंद्रपूर जिल्हा कारागृह में दाखिल किया गया।
यह कारवाई रामनगर पोलीस व स्थानिक गुन्हे शाखा चंद्रपूर की संयुक्त मेहनत और तालमेल से पूरी की गई। इस ऑपरेशन में पोउपनि सुरेंद्र उपरे, पोहवा संजय देशवाले, पोहवा अरुण खारकर, पोअं. परवेज शेख, पोअं. अनिल जमकात, मपोहवा मनिषा मोरे, मपोअं ब्युल्टी साखरे समेत अनेक अधिकारी और अंमलदारों ने सहभाग लिया।
प्रशासन का संदेश स्पष्ट है – जिले में कानून-व्यवस्था बिगाड़ने वाले किसी भी गुन्हेगार को बख्शा नहीं जाएगा।